राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, राज्य के नागरिकों को दुर्घटनाओं के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता देकर, यह योजना सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाती है और जरूरतमंद परिवारों को संकट की घड़ी में सहारा देती है।
यह योजना दुर्घटनाओं के कारण होने वाली आर्थिक परेशानियों को कम करती है और राज्य के नागरिकों को आकस्मिक घटनाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। जरूरतमंद परिवारों को सहारा देकर, यह योजना सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करती है और राज्य के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लाभ
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत, दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को ₹10 लाख का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अंगभंग या विकलांग होने पर, विकलांगता की गंभीरता के आधार पर ₹1.5 लाख से ₹3 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी, विकलांगता की गंभीरता के अनुसार निर्धारित राशि का मुआवजा प्रदान किया जाता है। गंभीर रूप से घायल होने पर ₹50,000 तक का चिकित्सा खर्च लाभ भी योजना के दायरे में आता है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए और उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही, वे किसी अन्य सरकारी बीमा योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए और उनके परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दुर्घटना का प्रमाण पत्र (मृत्यु या विकलांगता के मामले में)
आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/cms/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए, नजदीकी ई-मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र घर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के समय, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और दुर्घटना का प्रमाण पत्र (मृत्यु या विकलांगता के मामले में) जैसे दस्तावेज जमा करने आवश्यक हैं।