राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत एक सराहनीय पहल की है, जिसमें 2000 नि:शुल्क स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है दिव्यांगजनों को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ताकि वे रोज़मर्रा के कार्यों के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है।
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025 के लिए सरकार ने आवेदन शुरू कर दिए है इस योजना के लिए अंतिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित की गई है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मूल उद्देश्य विशेष योग्यजनों को स्वावलंबी बनाना है। स्कूटी मिलने से वे अपनी पढ़ाई, नौकरी या अन्य जरूरी गतिविधियों के लिए आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। इसके पीछे सरकार की सोच यही है कि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनें और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
पात्रता (Eligibility Criteria)
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक की उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 40% दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक नौकरी कर रहा हो या किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो।
- दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है।
जरूरी दस्तावेज़
ऑनलाइन आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना आवश्यक होगा:
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- 40% या अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- अध्ययनरत या रोजगार प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र या पेंशन पीपीओ
- ड्राइविंग लाइसेंस (दिव्यांगता श्रेणी अनुसार)
- दिव्यांगता दर्शाती हुई हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 के अंतर्गत विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं, जो दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाते हैं:
- पात्र दिव्यांगजनों को बिना किसी शुल्क के स्कूटी प्रदान की जाएगी।
- शिक्षा, रोजगार, इलाज या व्यक्तिगत कार्यों के लिए यात्रा करना अधिक सुविधाजनक होगा।
- दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक।
- mobility मिलने से दिव्यांगजन समाज में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं।
चयन प्रक्रिया
योजना के तहत स्कूटियों का वितरण एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा:
- उम्मीदवार SSO पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।
- पात्र आवेदकों में से विभिन्न मापदंडों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
- विभाग की ओर से लाभार्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- चयनित लाभार्थियों को निर्धारित कार्यक्रम में स्कूटियाँ प्रदान की जाएँगी।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने SSO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है।
आवेदन प्रक्रिया:
- https://sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएँ।
- SSO ID से लॉगिन करें या नया पंजीकरण करें।
- “मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025” सेक्शन पर जाएँ।
- मांगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट बटन दबाकर आवेदन पूर्ण करें।
- आवेदन फॉर्म की प्रति अपने रिकॉर्ड हेतु सेव कर लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q.1: दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए लास्ट डेट क्या है?
दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए लास्ट डेट 15 मई 2025 तक रखी गई है।
Q.2: क्या यह योजना हर साल आती है?
हाँ, यह एक वार्षिक योजना है जिसे राज्य सरकार समय-समय पर लागू करती है।
Q.3: क्या 40% से कम दिव्यांगता वाले आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, इस योजना के तहत कम से कम 40% दिव्यांगता आवश्यक है।
Q.4: क्या महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है?
कुछ विशेष श्रेणियों में महिलाओं को वरीयता दी जाती है, लेकिन चयन पूरी तरह पात्रता और दस्तावेज़ों के आधार पर होता है।