सरकार ने किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी निजी भूमि पर बोरिंग और मोटर पंप सेट लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि सिंचाई में आत्मनिर्भरता बढ़े और खेती की लागत घटे।
योजना की मुख्य बातें (Key Highlights)
- योजना का संचालन: बिहार सरकार, लघु जल संसाधन विभाग
- लाभ: बोरिंग और मोटर पंप पर सीधे बैंक खाते में अनुदान (DBT)
- आवेदन प्रक्रिया: पूरी तरह ऑनलाइन
- वेबसाइट: mwrdbihar.gov.in
कितनी सब्सिडी मिलेगी? (Subsidy Details)
बोरिंग पर अनुदान (15–70 मीटर गहराई तक)
श्रेणी | प्रति मीटर अनुदान |
---|---|
सामान्य | ₹600 |
पिछड़ा/अति पिछड़ा | ₹840 |
अनुसूचित जाति/जनजाति | ₹960 |
मोटर पंप पर अनुदान
HP | सामान्य वर्ग | OBC/EBC | SC/ST |
---|---|---|---|
2 HP | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹16,000 |
3 HP | ₹12,500 | ₹17,500 | ₹20,000 |
5 HP | ₹15,000 | ₹21,000 | ₹24,000 |
अनुदान सीधे आधार से सीडेड बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो।
- उसके पास कृषि योग्य भूमि हो।
- मोटर पंप की क्षमता 2 से 5 HP होनी चाहिए।
- नलकूप का व्यास 4–6 इंच और गहराई 15 से 70 मीटर तक हो।
- लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा।
जरूरी सूचना: DBT भुगतान के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य
सभी किसानों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड (DBT के लिए) नहीं है, वे तुरंत बैंक से संपर्क करें।
क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। अगर आपका खाता आधार से सीडेड नहीं है, तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा।
आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट mwrdbihar.gov.in पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025” वाले सेक्शन में आवेदन करें।
- मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें:
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- नलकूप या पंप का फोटो