आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरें। यदि आवेदन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध है, तो इसे ऑनलाइन भरें, अन्यथा सरकारी कार्यालय जाकर फॉर्म भरें।
- आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए, आपको योजना की https://mwrd.bih.nic.in/ पर जाना होगा और पंजीकरण करना होगा।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए, आपको अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
निजी नलकूप योजना के लिए पात्रता
निजी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक पात्रताएँ हैं। सबसे पहले, आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और किसान होना चाहिए। उसके पास किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही, उसने पहले से इस योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निजी नलकूप योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी
नलकूप बोरिंग योजना के तहत किसानों को मोटर पंप सेट अथवा सबमर्सिबल सेट पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 2 एचपी से लेकर 5 एचपी तक के मोटर पंप सेट पर सब्सिडी दी जाएगी।
दो एचपी के मोटर पंप सेट की कीमत 20,000 रुपए है। इस पर सामान्य वर्ग को 10,000 रुपए, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 14,000 रुपए, और अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 16,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
तीन एचपी के मोटर पंप सेट की कीमत 25,000 रुपए है। इस पर सामान्य वर्ग को 12,500 रुपए, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 17,500 रुपए, और अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 20,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
पांच एचपी के मोटर पंप सेट की कीमत 30,000 रुपए है। इस पर सामान्य वर्ग को 15,000 रुपए, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 21,000 रुपए, और अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 24,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।