हाल ही में देश के कई राज्यों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें गिर गई हैं, और कई जगहों पर तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में लाखों किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) राहत की किरण बन सकती है।
यह योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल नुकसान पर किसानों को मुआवज़ा देने के लिए बनाई गई है। अगर आपकी फसल को नुकसान हुआ है, तो आप इस योजना के तहत मुआवज़ा पा सकते हैं — बशर्ते आपने समय रहते क्लेम किया हो।
क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?
PMFBY की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इसका मकसद है:
“किसानों की आय की सुरक्षा” और “प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई”।
इस योजना में बेहद कम प्रीमियम पर बीमा कराया जा सकता है। बाकी का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरती हैं।
बीमा दरें:
- खरीफ फसल: 2%
- रबी फसल: 1.5%
- बागवानी/वाणिज्यिक फसलें: 5%
किस नुकसान पर मिलता है मुआवज़ा?
इस योजना के तहत निम्नलिखित स्थितियों में क्लेम किया जा सकता है:
- असामयिक बारिश या आंधी-तूफान
- सूखा या बाढ़
- ओलावृष्टि, कीट/रोग का प्रकोप
- कटाई के बाद बारिश (14 दिन तक कवर)
क्लेम कैसे करें?
यदि आपकी फसल को हाल ही में नुकसान हुआ है, तो आप 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देकर बीमा क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए यह प्रक्रिया अपनाएं:
मुआवजा पाने की आसान प्रक्रिया
- फसल नुकसान की जानकारी दें: जैसे ही आपकी फसल को कोई नुकसान हो, तुरंत इसकी सूचना अपने क्षेत्र के पटवारी, तहसीलदार, कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी या हेल्पलाइन नंबर पर दें।
- दावा दर्ज करें (ऑनलाइन या ऑफलाइन): आप PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं। चाहें तो नजदीकी CSC केंद्र, बैंक या कृषि विभाग के कार्यालय जाकर भी दावा कर सकते हैं।
- दस्तावेज़ तैयार रखें:
- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- जमीन से संबंधित दस्तावेज़ या बोआई का प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- यदि संभव हो तो फसल नुकसान की फोटो भी जोड़ें
- क्षति का सर्वे होगा: कृषि विभाग और बीमा कंपनी की टीम मिलकर नुकसान का सर्वे करेगी और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी।
- मुआवज़ा सीधे खाते में: जब जांच पूरी हो जाती है और क्लेम मान्य होता है, तब तय की गई राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
अभी नुकसान हुआ है? तुरंत करें यह काम
देश के कई हिस्सों — जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा — में हाल की आंधी-बारिश से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हुई हैं। ऐसे में अगर आपने पहले से PMFBY के तहत फसल का बीमा कराया है, तो देर न करें। जल्द से जल्द क्लेम फाइल करें।
अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपने बीमा करवाया था या नहीं, तो अपने नजदीकी बैंक या CSC केंद्र से पता कर सकते हैं।
ऑनलाइन कहां करें चेक?
- आधिकारिक वेबसाइट: https://pmfby.gov.in
- बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर भी मदद ली जा सकती है।
- मोबाइल ऐप: “Crop Insurance” ऐप Google Play Store पर उपलब्ध है।