सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने और खेती को आसान बनाने के लिए “राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, रीपर जैसे आधुनिक उपकरणों की खरीद पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
क्या है राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना?
इस योजना का संचालन राज्य के कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आधुनिक कृषि यंत्रों से सशक्त बनाना।
सब्सिडी कैसे मिलेगी?
यदि किसान अधिकृत डीलर से कृषि यंत्र खरीदते हैं, तो उपकरण की कुल लागत का 50% हिस्सा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। शेष 50% राशि किसान को खुद वहन करनी होगी।
किन उपकरणों पर मिल रही है सब्सिडी?
स्वचालित यंत्र (Self Propelled)
बैल या हाथ से संचालित यंत्र (Bullock Drawn/Hand Operated)
ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र (Tractor Power Operated)
पौध संरक्षण उपकरण (Plant Protection Equipment)
सिंचाई पंप (Irrigation Pumps)
पात्रता की शर्तें
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले, आवेदक किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही, उसके नाम पर खुद की कृषि भूमि होना आवश्यक है। योजना में आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
यदि किसान ट्रैक्टर से संचालित यंत्रों के लिए सब्सिडी लेना चाहता है, तो उसके पास ट्रैक्टर की पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) भी होनी चाहिए। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में एक ही प्रकार के कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए, और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन यंत्रों पर ही अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक बैंक खाता और पासबुक
- जमीन की जमाबंदी नकल
- ट्रैक्टर की RC (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर
- लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
किसान योजना के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन:
- https://sso.rajasthan.gov.in/register पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
- मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
- ई-मित्र केंद्र से आवेदन:
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।