राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ, निराश्रित और विशेष परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राजस्थान पालनहार योजना 2026 संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को किसी अनाथालय या बाल गृह में भेजे बिना पारिवारिक माहौल में ही सही देखभाल, पोषण और शिक्षा मिल सके। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करना चाहते हैं, तो यहाँ पात्रता, लाभ, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है।
Rajasthan Palanhar Yojana 2026: Quick Overview
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान पालनहार योजना 2026 |
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान |
| लाभार्थी | 0 से 18 वर्ष तक के अनाथ और निराश्रित बच्चे |
| मासिक आर्थिक सहायता | ₹1,500 से ₹2,500 प्रति माह |
| वार्षिक एकमुश्त सहायता | ₹2,000 (वस्त्र, जूते एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु) |
| पारिवारिक आय सीमा | ₹1,20,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं |
| आवेदन प्रक्रिया | ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से (ऑनलाइन) |
पालनहार योजना 2026 की पात्रता (Eligibility Criteria)
पालनहार योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलता है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विशेष श्रेणियों में आते हैं। इसके लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें तय की गई हैं:
- अनाथ बच्चे: जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो।
- कारावास प्राप्त माता-पिता: ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो।
- निराश्रित विधवा माता के बच्चे: ऐसी विधवा माता जो निराश्रित पेंशन की पात्र हों, उनके अधिकतम तीन बच्चे।
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे: विधवा माता द्वारा पुनर्विवाह करने पर उनके बच्चे।
- विशेष बीमारी पीड़ित माता-पिता: एचआईवी/एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
- नाता जाने वाली माता के बच्चे: ऐसी माता जो नाता चली गई हो (1 वर्ष से अधिक समय होने पर)।
- विशेष योग्यजन व तलाकशुदा: विशेष योग्यजन (40% या अधिक दिव्यांग) माता-पिता के बच्चे और तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे।
- निवास व आय शर्त: पालनहार और बच्चा दोनों कम से कम 3 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहे हों और पालनहार की कुल वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक न हो।
राजस्थान सरकार की बेटियों के विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं जैसे कि Lado Protsahan Yojana 2026 और Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान पालनहार योजना के तहत मिलने वाले लाभ (Benefits)
योजना के अंतर्गत आयु वर्ग के हिसाब से निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
- 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों हेतु: ₹1,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों हेतु: विद्यालय या व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होने पर ₹2,500 प्रतिमाह की राशि दी जाती है।
- वार्षिक अतिरिक्त सहायता: वस्त्र, जूते और अन्य शैक्षणिक जरूरतों के लिए ₹2,000 की वार्षिक एकमुश्त सहायता भी दी जाती है (विधवा व नाता श्रेणी के पालनहारों को छोड़कर)।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आवेदन करते समय पालनहार और बच्चे के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पालनहार का जन आधार कार्ड और आधार कार्ड
- बच्चे का आधार कार्ड (बायोमेट्रिक या मोबाइल ओटीपी सत्यापन हेतु)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र (निर्धारित सीमा के अंतर्गत होने का प्रमाण)
- पात्रता श्रेणी से संबंधित विशिष्ट प्रमाण पत्र (जैसे माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, दंडादेश की प्रति, पेंशन भुगतान आदेश PPO संख्या, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या चिकित्सा बोर्ड प्रमाण पत्र)
- बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होने या स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- दस्तावेज तैयार करें: अपनी श्रेणी के अनुसार सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और बच्चे का अध्ययनरत प्रमाण पत्र एकत्र करें।
- ई-मित्र कियोस्क पर जाएं: अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क (E-Mitra Center) पर संपर्क करें।
- फॉर्म भरवाएं: ई-मित्र संचालक द्वारा पालनहार पोर्टल पर आपका आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा।
- सत्यापन प्रक्रिया: बच्चे का बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी के जरिए सत्यापन करवाया जाएगा।
- रसीद प्राप्त करें: आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद ई-मित्र से आवेदन क्रमांक एवं पावती रसीद प्राप्त करें।
वार्षिक नवीनीकरण और महत्वपूर्ण नियम (Annual Update Rules)
योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य है:
- जुलाई माह में नवीनीकरण: बच्चे के स्कूल में नियमित अध्ययनरत होने या आंगनबाड़ी में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष जुलाई महीने में ई-मित्र के माध्यम से अपडेट करवाना आवश्यक है।
- सस्पेंशन: यदि जुलाई माह में अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपडेट नहीं कराया जाता है, तो योजना का भुगतान रोक दिया जाएगा।
- आधार विवरण सही रखें: बच्चे का आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए और उसमें सही मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है।
Important Links
| Description | Link |
|---|---|
| Rajasthan Palanhar Yojana 2026 Notification | Click Here |
| Official Website | https://sje.rajasthan.gov.in |
FAQ’s
Q.1: राजस्थान पालनहार योजना क्या है?
Ans: यह योजना अनाथ, निराश्रित और विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों के सही पालन-पोषण और शिक्षा के लिए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली राजस्थान सरकार की पहल है।
Q.2: पालनहार योजना में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को कितनी आर्थिक मदद मिलती है?
Ans: 0 से 5 वर्ष तक के पात्र बच्चों के पालनहार को ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q.3: 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए पालनहार योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है?
Ans: 6 से 18 वर्ष की आयु के विद्यालय या संस्थान में अध्ययनरत बच्चों के लिए ₹2,500 प्रति माह की राशि दी जाती है।
Q.4: पालनहार योजना के लिए पालनहार की आय सीमा क्या है?
Ans: पालनहार की समस्त स्रोतों से कुल पारिवारिक वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Q.5: पालनहार योजना का वार्षिक नवीनीकरण कब और कैसे होता है?
Ans: हर वर्ष जुलाई महीने में बच्चे के आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण या स्कूल में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अपडेट करवाना अनिवार्य है।



